ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए या नहीं ? वाराणसी जिला अदालत करेगी फैसला

ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए या नहीं ? वाराणसी जिला अदालत करेगी फैसला
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वाराणसी: वाराणसी जिला अदालत ने शनिवार को यह तय करने के लिए 24 जनवरी की तारीख मुक़र्रर की है कि मामले में पक्षकारों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की सीलबंद वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रदान की जाए या नहीं। जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने शुक्रवार को ASI सर्वेक्षण रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से जुड़े मामले में आगे की कार्यवाही के लिए शनिवार की तारीख तय की थी। 

ASI ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 18 दिसंबर को जिला न्यायालय में प्रस्तुत की थी, जिसने तब ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर सीलबंद ASI रिपोर्ट को खोलने और इसकी प्रतियां अधिवक्ताओं के साथ साझा करने के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय की थी। हालाँकि, मुस्लिम पक्ष के वकील द्वारा अदालत में यह कहने के बाद कि वकील आगामी बार काउंसिल चुनावों में व्यस्त हैं और वे अदालत के काम में भाग नहीं ले रहे हैं, जिला अदालत ने सुनवाई 3 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी। ASI ने 3 जनवरी को अदालत से अपनी वैज्ञानिक रिपोर्ट को चार सप्ताह तक सार्वजनिक न करने का आग्रह किया था।

जिला न्यायालय के समक्ष सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने की मूल तिथि 4 अगस्त थी, हालांकि, सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए और अधिक समय मांगने के एएसआई के अनुरोध के बाद अदालत ने एएसआई को बाद की सुनवाई में समय विस्तार दे दिया। वाराणसी अदालत ने पांच हिंदू महिला उपासकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ASI को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था।

हिंदू महिला उपासकों, जिन्होंने दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद पहले से मौजूद हिंदू मंदिर पर बनाई गई थी, ने मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की और कहा कि यह पता लगाने के लिए आवश्यक है कि क्या मस्जिद पहले से मौजूद हिंदू मंदिर की संरचना पर बनाई गई थी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति, जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है, ने वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी, हालांकि, यह वरिष्ठ न्यायालय से राहत पाने में विफल रही, जिसने जिला न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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