UCC को शिवसेना ने शरिया कानून से जोड़ा! सामना में लिखी यह बात
UCC को शिवसेना ने शरिया कानून से जोड़ा! सामना में लिखी यह बात
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मुंबई: पीएम नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे के बाद समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code -UCC) को लेकर बहस शुरू हो गई हैं। अब शिवसेना (UBT) ने इसके तार इस्लामी कानून, शरिया कानून से भी जोड़ने की कोशिश करती नजर आ रही है। मुखपत्र 'सामना' के माध्यम से पार्टी ने कहा है कि इसका आधार केवल मुसलमानों के कानूनों का विरोध नहीं होना चाहिए। बता दें कि, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को देश में UCC लागू करने पर बल दिया और कहा कि इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय को भड़काया जा रहा है। वैसा ही कुछ सामना के लेख में भी देखने को मिल रहा है। 

सामना के संपादकीय के मुताबिक, 'अब तो बस समान नागरिक संहिता का पालन करना ही शेष है। मुस्लिमों के शरिया कानून का विरोध करना समान नागरिक कानून का आधार नहीं है। कानून और न्याय के तहत समानता भी समान नागरिक कानून है।' बता दें कि, शरिया कानून, मुस्लिमों की पवित्र किताब कुरान की शिक्षाओं और पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों पर आधारित है। शिवसेना ने आरोप लगाते हुए कहा कि 40 विधायकों को अयोग्य ठहराना आवश्यक है। सम्पादकीय में आगे लिखा है कि, 'सीएम शिंदे ने कांग्रेस के उन बागी 18 तत्कालीन नगरसेवकों को अयोग्य घोषित करने का आदेश दिया, जिन्होंने विपक्षी कोणार्क आघाड़ी के प्रत्याशी के लिए वोट दिया था। उन पार्षदों पर छह वर्षों तक चुनाव लड़ने पर भी बैन लगा दिया गया। यह मामला मतलब ‘एक देश दो कानून’ जैसा नहीं है?'

शिवसेना (UBT) का कहना है कि, 'जो अपराध भिवंडी में 18 नगरसेवकों ने किया, वही अपराध महाराष्ट्र में 40 विधायकों ने किया; मगर सीएम शिंदे, जिनके पास शहरी विकास खाता है, उन्होंनें अपने ही अधिकार में 18 पूर्व नगरसेवकों को महाराष्ट्र नगर निगम सदस्य अयोग्यता अधिनियम, 1986 की धारा 3 (1) (ब) के मुताबिक अयोग्य घोषित कर दिया। यानी सीएम शिंदे ने माना कि पार्टी बदलना अपराध है, किन्तु उसी अपराध के आरोपी होने के बाद भी वे खुद पर अयोग्यता का वही कानून लागू करने को राजी नहीं हैं।'

 

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