'एक महीने में निपटाएं मोहम्मद शमी का केस..', पत्नी हसीन जहां की याचिका पर सेशन कोर्ट को CJI का आदेश
'एक महीने में निपटाएं मोहम्मद शमी का केस..', पत्नी हसीन जहां की याचिका पर सेशन कोर्ट को CJI का आदेश
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज़ मोहम्मद शमी से अलग रह रही उनकी पत्नी हसीन जहां की घरेलू हिंसा वाली याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के अलीपुर के सेशंस कोर्ट को निर्देश दिया कि वो मोहम्मद शमी की तरफ से दाखिल की गई रिवीजन याचिका का एक महीने में निपटारा करें। देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया है।

वहीं, हसीन जहां की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि उनकी याचिका पर लगभग चार वर्षों से सुनवाई नहीं हुई है। बता दें कि 29 अगस्त 2019 को अलीपुर के एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने तेज गेंदबाज़ शमी के खिलाफ वारंट जारी किया था। इस आदेश को मोहम्मद शमी ने सेशंस कोर्ट में चैलेंज किया था। 9 सितंबर 2019 को सेशंस कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मोहम्मद शमी के खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगाने के साथ ही ट्रायल पर भी रोक लगा दी थी।

सेशंस कोर्ट के आदेश को हसीन जहां ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। लेकिन, कोलकाता हाई कोर्ट ने 28 मार्च 2023 को हसीन जहां की याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय की तरफ से याचिका खारिज होने के बाद हसीन जहां ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हसीन जहाँ ने अपनी याचिका में कहा है कि किसी सेलिब्रिटी को विशेष तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। जिसके बाद CJI ने सेशन कोर्ट को एक महीने में केस का निपटारा करने का आदेश दिया है। 

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