'बृजभूषण सिंह हाजिर हों...', पहलवानों के यौन शोषण मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का फरमान
'बृजभूषण सिंह हाजिर हों...', पहलवानों के यौन शोषण मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का फरमान
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नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तलब किया है। महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने उन्हें 18 जुलाई को हाजिर होने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 तारीख को ही होने वाली है। बृजभूषण सिंह के अलावा विनोद तोमर को भी कोर्ट ने पेश होने को कहा है। इससे पहले इसी हफ्ते कोर्ट ने पीड़ित से दिल्ली पुलिस की फाइल रिपोर्ट को लेकर जवाब तलब किया था, जिसमें उसने कहा था कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले को क्लोज कर दिया जाए। 

रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर ने पीड़िता और शिकायतकर्ता से कहा था कि वे पुलिस की तरफ से दी गई रिपोर्ट पर अपना जवाब 1 अगस्त तक अदालत में दाखिल करें। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ही कोर्ट में अपनी रिपोर्ट फाइल की थी, जिसमें कहा गया था कि बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट के तहत लगाए गए आरोपों को वापस ले लिया जाए। हालांकि, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उनके खिलाफ 6 महिला पहलवानों के यौन शोषण और उनका पीछा करने के प्रमाण दिए हैं। पुलिस ने नाबालिग पहलवान को लेकर बताया था कि उसने अपनी शिकायत वापस ले ली है। इसके अलावा बृजभूषण के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिले हैं।

बता दें कि, दिल्ली पुलिस ने 6 बार के सांसद बृज भूषण के खिलाफ 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506(आपराधिक धमकी) के तहत चार्जशीटी दाखिल की थी। वहीं तोमर पर IPC की धारा 109 (किसी अपराध के लिए उकसाना, अगर उकसाया गया कार्य परिणाम में किया जाता है, और जहां इसकी सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है), 354, 354ए और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का इल्जाम लगाया गया है।

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