जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचा अलगाववादी नेता नईम अहमद, 2017 में हुआ था गिरफ्तार
जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचा अलगाववादी नेता नईम अहमद, 2017 में हुआ था गिरफ्तार
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नई दिल्ली: टेरर फंडिंग और कश्मीर में अलगाववाद फ़ैलाने के आरोप में अरेस्ट किए गए अलगाववादी नेता नईम अहमद खान ने दिल्ली उच्च न्ययालय में जमानत की गुहार लगाई है. नईम को वर्ष 2017 ने कश्मीर घाटी से पकड़ा गया था. उसपर कश्मीर घाटी में आशांति पैदा करने के साथ टेरर फंडिंग का इल्जाम है. इस मामले में सत्र न्यायालय ने दिसंबर 2022 में उसकी जमानत याचिका ठुकरा दी थी.

इसके बाद नईम ने अब दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत के लिए गुहार लगाई है. वहीं उच्च न्यायालय ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि तय की है. इस संबंध में हाईकोर्ट ने NIA को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. बता दें कि 2017 के शुरुआत में कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियां तेज हो गई थी. उन्हीं दिनों कश्मीर पुलिस को सूचना मिली थी कि अलगाव वादी नेता नईम ना सिर्फ घाटी में आशंति फैला रहा है, बल्कि यहां आतंकी गतिविधियों को पनाह देते हुए विभिन्न माध्यमों से टेरर फंडिंग भी करा रहा है. 

इस इनपुट के आधार पर NIA ने मामले की छानबीन की और इसी क्रम में नईम को 24 जुलाई 2017 को अरेस्ट कर लिया था. तब से यह आरोपी जेल में है. अभी हाल ही में इसने दिल्ली की सत्र अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी, मगर अदालत ने इसके ऊपर लगे आरोपों को देखते हुए याचिका खारिज कर दी थी. इसके साथ ही लोअर कोर्ट ने उसे जमानत के लिए उच्च न्यायालय का विकल्प दिया था.

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