'आप विधेयकों को लंबित नहीं रख सकते..', सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमिलनाडु के गवर्नर पर भड़के कांग्रेस नेता चिदंबरम
'आप विधेयकों को लंबित नहीं रख सकते..', सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमिलनाडु के गवर्नर पर भड़के कांग्रेस नेता चिदंबरम
Share:

नई दिल्ली: वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी.चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि की आलोचना करते हुए कहा कि राज्यपाल कार्रवाई किए बिना विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने का निर्देश देने के संदर्भ में दिया गया था. चिदंबरम ने फैसले को सभी राज्यपालों के लिए कड़ी फटकार बताया, खासकर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि से फैसले को अच्छी तरह से पढ़ने का आग्रह किया।

चिदंबरम की यह आलोचना राज्यपाल रवि द्वारा तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित 10 बिलों को लौटाने के बाद आई है, जिसे बिलों को मनमाने ढंग से रोकने के लिए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की आलोचना का सामना करना पड़ा। चिदंबरम ने राज्यपाल रवि को सलाह दी कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रत्येक पहलू पर सावधानीपूर्वक विचार करें और यदि आवश्यक हो, तो फैसले को समझाने के लिए एक सक्षम वरिष्ठ वकील का मार्गदर्शन लें।

10 नवंबर को जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्यपालों को अपनी शक्ति का इस्तेमाल सामान्य विधायी प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए नहीं करना चाहिए। पंजाब के राज्यपाल पुरोहित को विशेष निर्देश 19 और 20 जून को आयोजित संवैधानिक रूप से वैध सत्र के दौरान पारित विधेयकों से संबंधित था। अदालत का रुख राज्यपालों द्वारा कानून बनाने के नियमित पाठ्यक्रम में बाधा न डालने के महत्व को रेखांकित करता है। यह फैसला पंजाब की आप सरकार की एक याचिका के जवाब में जारी किया गया था, जिसमें विधानसभा द्वारा पारित चार विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की अनिच्छा पर असंतोष व्यक्त किया गया था।

आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए पैरा कमांडो सचिन लौर को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि

मनी लॉन्डरिंग मामले में संजय भंडारी के खिलाफ ED की चार्जशीट दाखिल, रॉबर्ट वाड्रा से भी जुड़ रहे तार !

कर्नाटक में 100 फिट ऊँची टीपू सुल्तान की प्रतिमा ! LRPF ने माना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन, शिकायत दर्ज

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -