आदित्य बिड़ला मनी पर सेबी ने लगाया 1 करोड़ से अधिक का जुर्माना, 45 दिनों में भरना होगा
आदित्य बिड़ला मनी पर सेबी ने लगाया 1 करोड़ से अधिक का जुर्माना, 45 दिनों में भरना होगा
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नई दिल्ली: मार्केट रेग्युलेटर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शेयर ब्रोकर नियमन सहित बाजार नियमों का पालन न करने को लेकर आदित्य बिड़ला मनी लिमिटेड (Aditya Birla Money Ltd) पर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है. SEBI ने बीएसई, एनएसई और डिपॉजिटरी द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण के आधार पर मार्च 2019 में आदित्य बिड़ला मनी के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की थी. 

मार्केट रेग्युलेटर द्वारा मार्च 2018 में कंपनी पर एक विशेष प्रयोजन निरीक्षण भी किया गया था. इन निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर SEBI ने यह कार्यवाही आरंभ की थी. SEBI ने कहा कि, किसी भी पंजीकृत शेयर ब्रोकर को ईमानदारी के उच्च मानकों को बरक़रार रखना चाहिए और उचित कौशल तथा वैधानिक जरूरतों का पालन करना चाहिए. साथ ही सामान्य परिस्थितियों में कस्टमर को निवेश की ऐसी कोई हिदायत नहीं देनी चाहिए, जिसका पालन उसके द्वारा नहीं किया गया था.

SEBI ने कहा कि Aditya Birla Money Ltd ने स्टॉक ब्रोकर नियमन का उल्लंघन करते हुए बगैर किसी समझौते के उपभोक्ताओं के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं की हैं. उसने कहा कि आदित्य बिड़ला मनी के पास अपने व्यवसाय के संचालन और अपने कस्टमर्स के साथ व्यवहार करने में उचित कौशल और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण नहीं था. SEBI द्वारा लगाये गए कुल 1.02 रुपये के जुर्माना को भरने के लिए कंपनी को 45 दिन की मोहलत दी गई है.

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