Dec 15 2015 11:59 AM
नई दिल्ली : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के द्वारा हाल ही में पीएसीएल लिमिटेड की सम्पत्ति को जब्त करने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि पीएसीएल के द्वारा अपने निवेशकों के करीब 55,000 करोड़ रुपए नहीं लौटाए गए थे जिसको लेकर सेबी ने यह कदम उठाया है. इसके साथ ही आपको बता दे कि करीब 5 करोड़ ऐसे निवेशक है जिनको कम्पनी के द्वारा रिफंड नहीं दिया गया है.
सेबी ने इस मामले को देखते हुए पीएसीएल के प्रमोटरों के साथ ही डायरेक्टरों के बैंक खाते भी जब्त किये है. गौरतलब है कि सेबी के द्वारा पीएसीएल को 22 अगस्त 2014 तक निवेशकों को 49,100 करोड़ रु लोटाये जाने की बात कही गई थी.
इसके लिए सेबी के द्वारा कम्पनी को तीन महीने की अवधि दी गई थी. सेबी के इस फैसले को सैट का भी सपोर्ट मिला है. जबकि सैट के इस फैसले को लेकर पीएसीएल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह कहा है कि पीएसीएल की तरफ से पैसा लोटाये जाने के संकेत नही मिल रहे है.
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