नई दिल्ली : आतंकवादी बुरहानी वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर के हालात सुधरने के नाम नहीं ले रहे है। सुरक्षा बलों द्वारा जहां चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है तो वहीं घाटी के कई स्थान कर्फ्यू के साये में है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में पुलिस को यह आदेश दिया है कि वह उस मृत युवक के शव को कब्र से बाहर निकालकर जांच कराये, जिसकी मौत हिंसक प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में हो गई थी। बताया गया है कि जिस युवक का शव कब्र से बाहर निकालने का आदेश दिया गया है उसका नाम शब्बीर एहमद है और उसकी मौत पैलेट गन से होना बताया जा रहा है।
पिता ने कहा इसलिये...
प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक युवक ने यह आरोप लगाया था कि उसके बेटे की मौत गोली मारने से हुई है, इसलिये इस मामले की जांच करवाई जाये। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस से यह कहा है कि शव को कब्र से बाहर निकाला जाये और विशेषज्ञ चिकित्सकों के दल से पोस्टमार्ट कराने के साथ ही फोरेंसिक जांच कराकर रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाये। हालांकि पुलिस यह दावा कर रही है कि युवक की मौत पैलेट गन से ही हुई है, उसे गोली नहीं मारी गई।
माननीय सुप्रीम कोर्ट में मृतक युवक के परिजनों की ओर से कपिल सिब्बल ने अपील की थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उपरोक्त सभी कार्रवाई श्रीनगर जिले के प्रमुख जज की देखरेख में ही होगी और जज ही चिकित्सकों का नाम पैनल के लिये सुझायेंगे।
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