SC ने रेप पीड़िता को दी गर्भपात करवाने की अनुमति !
SC ने रेप पीड़िता को दी गर्भपात करवाने की अनुमति !
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नई दिल्ली : मुंबई की एक गैंगरेप पीड़िता के अबाॅशर्न को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस युवती को गर्भपात करवाने की स्वीकृति दे दी है। दरअसल न्यायालय ने इस मामले में कहा है कि महिला की जान को एक खतरा है। मुंबई की 24 सप्ताह की गर्भवती रेप पीड़िता महिला को गर्भपात की अनुमति दे दी गई । न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि यदि महिला को प्रसव के दौरान जान का खतरा है तो फिर गर्भपात करवाया जा सकता है।

मिली जानकारी के अनुसार मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 के अनुसार 20 सप्ताह से अधिक तक गर्भवती महिला का गर्भपात नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका में मुंबई की रेप पीड़िता महिला ने अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया था। युवती ने कहा था कि उसके गर्भ में भ्रूण पूर्णरूप से विकसित नहीं हुआ है और प्रसव के दौरान उसकी जान जाने का खतरा है ऐसे में महिला ने कहा कि गर्भपात ही उपाय है।

मगर इस मामले में चिकित्सकों ने उसे नियमों का हवाला देते हुए गर्भपात करने से इन्कार कर दिया। दरअसल युवती ने मंगेतर के विरूद्ध शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार कर दिया था। इसके बाद उस व्यक्ति ने उसे धोखा दिया था और दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली थी। इसके बाद उस युवती ने मंगेतर के विरूद्ध बलात्कार का प्रकरण दर्ज कर दिया था।

इस मामले में मेडिकल बोर्ड का गठन करते हुए उन्होंने कहा कि महिला की जांच कर यह तय होगा कि उसका गर्भपात किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता के अभिभाषक द्वारा यह कहा गया कि उक्त महिला मुंबई में है। मगर महिला न्यायालयीन कार्रवाई के लिए दिल्ली आने की स्थिति में नहीं है। जिसके कारण इस महिला की जांच मुंबई में ही किए जाने की मांग की गई है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के वकील द्वारा यह कहा गया था कि मुंबई के केई मेडिकल चिकित्सालय में भी महिला की जांच की जा सकती है।

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