SC का BCCI चुनाव पर रोक लगाने से इनकार

नई दिल्ली : क्रिकेट एसोसिएशन आफ बिहार (CAB) की आज उच्चतम न्यायालय में दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 22 मई को होने वाले BCCI के पदाधिकारियों के चुनाव पर रोक लगाने और जिनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हैं उन्हें चुनाव लडऩे से रोकने की मांग की थी.

न्यायमूर्ति एएम सप्रे और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष याचिका रखी गई जिस पर उन्होंने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इससे संबंधित मामले पर पहले ही नियमित पीठ सुनवाई कर रही है.

इस दौरान CAB की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह आपात मामला है क्योंंकि चुनाव 22 मई को होने हैं और चुनाव के लिए 21 दिन पूर्व नोटिस नहीं दिया गया. याचिका में लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग भी की गई जिसके तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति बीसीसीआई चुनाव में पदाधिकारी के लिए चुनौती पेश नहीं कर सकता जिसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो. 

पीठ ने CAB के वकील से कहा कि वह अवकाशकालीन रजिस्ट्रार के सामने इस मामले को रखें जिससे कि किसी अन्य पीठ के समक्ष इसे रखा जा सके क्योंकि पहले ही नियमित पीठ इस पर सुनवाई कर चुकी है.

बताते चलें कि इस मामले पर पहले ही सुनवाई कर रही प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अगुआई वाली पीठ ने इससे पहले न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति की पदाधिकारियों की आयु को 70 साल तक सीमित करने की सिफारिश का विरोध करने पर BCCI को फटकार लगाई थी.

उच्चतम न्यायालस में मौजूदा सुनवाई CAB की याचिका का नतीजा है जो उसने अपने सचिव आदित्य वर्मा के जरिए दायर की है. उन्होंने इस याचिका में कई अनियमितताओं का आरोप लागाया है.

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