कोर्ट का फैसला : 23 हफ्ते की गर्भवती महिला का होगा गर्भपात
कोर्ट का फैसला : 23 हफ्ते की गर्भवती महिला का होगा गर्भपात
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नई दिल्ली : मुंबई की 23 हफ्ते की गर्भवती महिला को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्भपात कराने की इजाजत देने का अनूठा मामला सामने आया है.इस विशेष मामले में अनुमति इसलिए दी गई क्योंकि गर्भस्थ शिशु की किडनियां नहीं हैं.

उल्लेखनीय है कि इस विशेष मामले में KEM अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में महिला की टेस्ट रिपोर्ट दाखिल कर बताया कि गर्भ में पल रहे बच्चे के बचने की उम्मीद कम है, क्योंकि बच्चे की किडनियां नहीं हैं. अगर बच्चे ने जन्म ले भी लिया तो ज्यादा दिन जिंदा रहने की उम्मीद नहीं है. न ही इसका उपचार हो सकता है.बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. साथ ही KEM अस्पताल को महिला की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करने के आदेश दिए थे.

बता दें कि गुरुवार को महिला की ओर से सुप्रीम कोर्ट में CJI खेहर की पीठ के सामने मामले को रखा गया. कोर्ट को बताया गया कि चूंकि बच्चे की दोनों किडनियां नहीं हैं और जन्म के बाद बच्चे को डायलिसिस पर रखना होगा. लेकिन इसके बावजूद उसका बच पाना मुश्किल है. ऐसे में कोर्ट महिला को गर्भपात कराने की अनुमति दी जाये.ध्यान रहे कि देश में 20 हफ्ते के बाद गर्भपात कराने की अनुमति नहीं है.हालाँकि इससे पहले भी कोर्ट ने मुंबई की महिला को 24 हफ्ते के बाद गर्भपात कराने की इजाजत दी थी.

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