Jan 05 2016 01:16 PM
नई दिल्ली। सूखे ग्रस्त लोगो के सर पर अपना हाथ रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और 11 राज्य सरकारों को इस मुसीबत से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए है और साथ-साथ सहायता और प्रबन्धन के बारे में 10 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है. जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस एसए बोबडे की पीठ ने केंद्र और सम्बंधित राज्य सरकारों निर्देश दिया की वह जानकारी दे की सूखा प्रबन्धन के लिए जो नियम बनाए गए, उसका किस हद तक पालन किया गया है.
साथ ही साथ कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि वह याचिका में उठाए गए उस सवाल का भी जवाब दे जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पालन करना सुनिश्चित कराया जाए.
जिसके तहत 5 किलो प्रति महीने अनाज देने का भी जिक्र है . आपको बता दे की इस साल बारिश न होने की वजह से कई राज्य सूखे की चपेट में आए हुए.
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