राजनेताओं की बढ़ती संपत्ती पर SC ने किए सवाल
राजनेताओं की बढ़ती संपत्ती पर SC ने किए सवाल
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नईदिल्ली। सांसद या विधायकों की संपत्तियों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रूख अपनाया है। दरअसल विधायक व सांसद बनने के बाद विभिन्न नेताओं की संपत्तियों में वृद्धि की जानकारी कोर्ट को मिली। जिसके बाद न्यायालय ने इस मामले में विस्तार से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। बताया जा रहा है कि लगभग 289 नेता ऐसे हैं जिनकी संपत्तियों में बढ़ोतरी हुई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस जे चेलामेश्वर और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने की।

न्यायालय के सामने तथ्य आया कि जिन नेताओं की संपत्तियों में बढ़ोतरी हो रही है उनमें प्रत्येक दल के नेता सम्मिलित हैं। नेताओं की अनुपातहीन संपत्ती को लेकर हो रहे विवादों के बीच सांसदों ने कहा है कि उनकी संपत्ति का मूल्यांकन मौजूदा बाजार मूल्य से होता है। इसके अतिरिक्त व्यापार से मिली आय के चलते उनकी संपत्ति में उछाल आ गया है। न्यायालय का कहना है कि इस मामले में प्रत्येक स्तर पर जाॅंच की जाना जरूरी है।

दरअसल न्यायालय ने एक एनजीओ द्वारा दायर की गई याचिका पर मामले की सुनवाई की है जिसमें एनजीओ ने कहा कि इलेक्शन के दौरान एफिडेविट को लेकर सोर्स आॅफ इनकम का काॅलम जोड़ा जाना चाहिए। न्यायाधीशों का कहना था कि इस मामले में आय का स्रोत जानने के लिए जांच जरूरी है और यह भी पता लगाना जरूरी है कि प्रॉपर्टी का जो आकलन किया गया है वह कानूनी तौर पर कितना सही है। सरकार की ओर से इस मामले में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी।

न्यायालय ने कहा कि सीबीडीटी द्वारा उसके समक्ष सौंपे गए हलफनामे में दी गई सूचना अधूरी थी। ऐसा लगता है जैसे केंद्र इस मामले में सूचना बांटने में कुछ अनिच्छुक दिख रहा है। अब कोर्ट ने उसे निर्देश दिया है कि वह एक हफ्ते के भीतर कोर्ट को विस्तृत हलफनामा सौंप दे।

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