आधार-पैन कार्ड लिंक न होने पर लगेगा 10 हज़ार का जुर्माना, घर बैठे ऐसे करें ये काम
आधार-पैन कार्ड लिंक न होने पर लगेगा 10 हज़ार का जुर्माना, घर बैठे ऐसे करें ये काम
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नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हुए अपने करोड़ो कस्टमर्स को अलर्ट जारी किया है. अलर्ट के मुताबिक, ग्राहकों से 30 सिंतबर 2021 से पहले अपने पैन और आधार को लिंक करने को कहा गया है. ऐसा नहीं करने पर कस्टमर बैंकिंग सुविधा का लाभ नहीं उठा सकेंगे और उन्हें लेट फीस भी भरनी पड़ सकती है.

दरअसल सरकार की तरफ से आधार और पैन को लिंक करने की समय सीमा 30 जून 2021 तय की गई थी. जिसके बाद कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र इसे बढ़ाते हुए 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है. वहीं अब SBI की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि बैंकिंग सुविधा का फायदा लेने के लिए अब लोगों को अपना आधार और पैन कार्ड लिंक करवाना होगा. फिलहाल आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिंक नहीं होने की दशा में कस्टमर को जुर्माना भरना पड़ सकता है. पैन कार्ड के इनएक्टिव होने की दशा में इसे एक्टिव कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस का भुगतान करना होगा. वहीं पैन कार्ड के निष्क्रिय होने की दशा में आपके कार्ड को कोट नहीं माना जाएगा. जिसके चलते कस्टमर पर आयकर विभाग के कानून के सेक्शन 272B के तहत 10 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

बता दें कि यदि कोई व्यक्ति अपना आधार और पैन कार्ड 30 सितंबर 2021 से पहले लिंक नहीं करवाता है, तो उनका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा. जिसके चलते उसे कई तरह की बैंकिंग सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है. इस स्थिति में पड़कर परेशान होने की जगह सभी को अपना आधार और पैन कार्ड लिंक करना ही सही होगा.

घर बैठे ऐसे करें आधार को पैन से लिंक
अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए सर्वप्रथम आयकर रिटर्न ई-फाइलिंग के वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जाना होगा. जहां पर लॉगइन करने के बाद आपको आधार लिंक करने के लिए विकल्प मिलेगा. जिसके बाद आपको अपना आधार और पैन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा. कुछ देर के बाद आपका आधार और पैन कार्ड लिंक कर दिया जाएगा.

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