मनी लॉन्डरिंग मामले सत्येंद्र जैन की जमानत फिर बढ़ी, अब 4 दिसंबर को सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट
मनी लॉन्डरिंग मामले सत्येंद्र जैन की जमानत फिर बढ़ी, अब 4 दिसंबर को सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार (24 नवंबर) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येन्द्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 4 दिसंबर तक बढ़ा दी। अब उनकी नियमित जमानत याचिका पर 4 दिसंबर को सुनवाई होगी।  न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की शीर्ष अदालत की पीठ ने AAP नेता की याचिका को 4 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया, क्योंकि मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना शुक्रवार (24 नवंबर) को उपलब्ध नहीं थे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, “इस बीच, पहले दी गई अंतरिम जमानत को सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दिया गया है।” शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए 26 मई को चिकित्सा आधार पर जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी और अंतरिम जमानत थी बाद में अगली सुनवाई के लिए बढ़ा दिया गया था। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए उनसे कहा था कि वह शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका के लंबित होने को बहाने के रूप में इस्तेमाल न करें या ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही को स्थगित करने का कोई प्रयास न करें और सत्येंद्र जैन को निर्देश दिया कि वे पहले की कार्यवाही में लगन से भाग लें। ट्रायल कोर्ट और मामले को आगे बढ़ने की अनुमति दें।

ED ने आरोप लगाया था कि जैन इस आधार पर ट्रायल कोर्ट में बार-बार स्थगन की मांग कर रहे थे कि उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एम्स या किसी अन्य अस्पताल से आप नेता के स्वतंत्र चिकित्सा मूल्यांकन की भी मांग की है। जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि मामले में गवाहों के बयानों से संकेत मिलता है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संकल्पनाकर्ता, विज़ुअलाइज़र और निष्पादक थे।

बता दें कि, जैन को ED ने पिछले साल 30 मई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के आधार पर गिरफ्तार किया था। उन्हें सितंबर 2019 में सीबीआई मामले में ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

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