पट्टा प्रकरण में मिली संधू को जमानत
पट्टा प्रकरण में मिली संधू को जमानत
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जयपुर : आखिकार राज्य के पूर्व आईएएस अधिकारी जीएस संधू को जमानत मिल गई है। उन पर एकल पट्टा मामले में आरोप लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को सुनवाई करते हुये उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। फिलहाल कोर्ट ने उनसे यह भी कहा है कि जब तक मामले की सुनवाई न हो जाये, वे राज्य छोड़कर कहीं ओर नहंी जा सकेंगे।

गौरतलब है कि संधू पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पद का दुरूपयोग करते हुये शैलेन्द्र गर्ग को फायदा पहुंचाया था। मुख्य सचिव रहते हुये संधू ने न तो किसी किसी कायदे कानून की परवाह की थी और न ही उन्होंने किसी के विरोध को ही देखा और इसके चलते संधू ने शैलेन्द्र गर्ग को पट्टा जारी कर दिया था।

जब मामला सुर्खियों में आया तो संधू के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट में संधू ने जमानत अर्जी दी थी लेकिन वहां से अर्जी खारिज कर दी गई थी। यहां से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रूख किया तो यहां भी पहली बार उनकी दाल नहीं गली लेकिन गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्ताें के साथ संधू को जमानत दे दी।

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