जज को 2 अंगुली से सैल्यूट करना ACP को पड़ा भारी, कोर्ट ने लिया एक्शन
जज को 2 अंगुली से सैल्यूट करना ACP को पड़ा भारी, कोर्ट ने लिया एक्शन
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गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में ACP को जज को ठीक से सैल्यूट न करना महंगा पड़ गया। जिला न्यायालय ने पुलिस आयुक्त को ACP के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विक्रांत की कोर्ट ने दिया है। दरअसल, 8 फरवरी को ACP नवीन शर्मा अपनी टीम के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में अपराधी अनिल को कोर्ट में पेश करने पहुंचे थे। अपराधी को कोर्ट में पेश करने के पश्चात् जब वह जाने लगे तो उन्होंने दो अंगुलियों से जज को सैल्यूट किया। 

वही कोर्ट ने जब ACP से इस प्रकार सैल्यूट करने के तरीके के सीखने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 तरीके से सैल्यूट करने के बारे में सीखा है। कोर्ट के सवाल पर ACP ने कहा कि उनकी शर्ट टाइट थी, जिसके चलते वह ठीक से सैल्यूट नहीं कर पाए। तत्पश्चात, कोर्ट ने पंजाब पुलिस रूल्स 1934 का हवाला देते हुए कहा कि हर पुलिस अफसर वर्दी में किसी कोर्ट में प्रवेश करते समय, जब ऐसी अदालत चल रही हो, कोर्ट को सैल्यूट करेगा, भले ही उस वक़्त ऐसी कोर्ट में अध्यक्षता करने वाले न्यायिक अफसरों की रैंक या स्थिति कुछ भी हो।

तत्पश्चात, कोर्ट ने कहा कि उन्हें नियमों एवं प्रोटोकाल के बारे में जागरूक करते हुए उचित रूप से प्रशिक्षित करने की जरुरत है। कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए मामले की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। अब इस मामले में DCP वेस्ट करण गोयल जल्द ही रिपोर्ट देंगे।

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