शराब पीकर गाडी चलाने वाले मानव बम
शराब पीकर गाडी चलाने वाले मानव बम
Share:

नई दिल्ली - शराब पीकर वाहन चलाने वालों को साकेत की जिला अदालत ने चलता -फिरता मानव बम बताया हैं . कोर्ट ने यह कठोर टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान की. अदालत ने कहा कि ऐसा करने वाले लोग अपने साथ अन्य लोगों की जान को भी खतरे में डालते हैं

गौरतलब हैं कि मजिस्ट्रेट अदालत ने तय सीमा से पांच गुना अधिक मात्रा में शराब पीकर कार चलाने वाले इंद्रजीत सिंह को पांच दिन कैद की सजा सुनाई थी. साथ ही जुर्माना भी लगाया था. इंद्रजीत ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश कुमार की अदालत में चुनौती दी थी. उसने कहा कि उसकी उम्र महज 35 साल है. घर में पत्नी और दो माह का छोटा बच्चा है. उसने पहली बार इस अपराध को अंजाम दिया है, लिहाजा उसे माफी दी जाए.

मामले पर विचार करने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि निचली अदालत का फैसला एक दम सही है. वह तय सीमा से काफी अधिक मात्रा में शराब पीकर वाहन चलाता हुआ पकड़ा गया है. हालांकि, अदालत ने दोषी की पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए सजा की अवधि पांच दिन से घटाकर दो दिन कर दी .

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -