'अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से कॉपीराइट सामग्री हटाओ..', कांग्रेस को हाई कोर्ट का आदेश
'अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से कॉपीराइट सामग्री हटाओ..', कांग्रेस को हाई कोर्ट का आदेश
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नई दिल्ली: ट्विटर हैंडल खारिज करने के मामले में कांग्रेस को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है. मंगलवाई को सुनवाई के बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सिविल कोर्ट के आदेश को ख़ारिज कर दिया है, जिसमें कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया था. दरअसल,  कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो वीडियो बनाए हैं, उनमें पार्टी ने बिना किसी इजाजत के KGF-2 के गानों का इस्तेमाल किया है, जिसे कॉपीराइट का उल्लंघन माना गया था.

सिविल कोर्ट के ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने के आदेश के खिलाफ कांग्रेस ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया था. मामले में आज ही यानी मंगलवार (8 नवंबर) को सुनवाई हुई. कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ वकील और पार्टी के ही राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए और जिरह की. सिंघवी ने दलील दी है कि 45 सेकेंड की क्लिप के कारण कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा पूरा ट्विटर हैंडल ब्लॉक नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय अदालत का ये आदेश एकपक्षीय है.

जिसके बाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कांग्रेस को हिदायत दी और कल तक अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सभी कॉपीराइट सामग्री को हटाने को कहा है. इसमें ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम शामिल है. उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये आदेश वादी द्वारा अपने कॉपीराइट की रक्षा के लिए अदालत के सामने कोई दलील देने के आड़े नहीं आएगा.

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