धर्मग्रंथो के शब्दों का नहीं हो सकता ट्रेडमार्क: सुप्रीम कोर्ट
धर्मग्रंथो के शब्दों का नहीं हो सकता ट्रेडमार्क: सुप्रीम कोर्ट
Share:

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट धर्मग्रंथो के शब्दों की ब्रांन्डिंग के खिलाफ सख्त हो गया है। अब कोई भी व्यक्ति रामायण, कुरान, बाईबिल और गुरूग्रंथसाहिब के शब्दों को अपने सामान या वस्तुओं की बिक्री के लिए ट्रेडमार्क के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता है।

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल की एक पीठ ने कहा कि जो भी धर्मग्रंथ है जैसे रामायण, कुरान, बाईबिल ये व्यक्ति की आस्था से संबंध रखते है और अगर इनके शब्दों का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के लिए ट्रेडमार्क के तौर पर करता है उससे लोगो की आस्था और भावनाओं को ठेस पहुॅंचती है जो बिल्कूल न्यायसंगत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह आदेश बिहार स्थित लालबाबू प्रियदर्शी की एक अपील पर दिया था। सुत्रों के अनुसार लालबाबू ने “रामायण” शब्द का प्रयोग एक ट्रेडमार्क के तौर अगरबत्ती व इत्र बेचने के लिए कोर्ट में अपील की थी। जिस पर बौध्दिक संपदा अपीलीय बोर्ड ने अपील को गलत ठहराते हुए अपीलकर्ता के खिलाफ आदेश दिया था जिसे उसन कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सख्त कारवाही करते हुए अपने 16 पेज के फैसले में कहा है, “रामायण हिंदूओं का एक पवित्र ग्रंथ है जो महर्षि वाल्मिीकी द्वारा रचित है और हिंदु लोग इस ग्रंथ का बहुत सम्मान करते है इसलिए किसी भी वस्तु या सेवा की बिक्री के लिए “रामायण” या इसके किसी शब्द को ट्रेड एंड मर्केंडाइज माक्र्स एक्ट के तहत ट्रेडमार्क के तौर पर पंजीकरण नहीं किया जा सकता है अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाही की जायेगी।”

हिंदु देवी-देवताओं की तस्वीरों के प्रयोग पर कोर्ट का सख्त रवैया

शीर्ष अदालत ने हिंदु देवी देवताओं की तस्वीर को अगरबत्ती या किसी अन्य उत्पाद पर प्रयोग करने पर सख्त नाराजगी जताई है। पीठ ने अपने शब्दों में कहा, ‘हिंदु देवी-देवताओं की तस्वीरें भी अगरबत्ती व अन्य उत्पाद के पैकेटो पर दर्शाई गई हैं। इससे यह स्पष्ठ दिख रहा है कि इन तस्वीरों का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए किया जा रहा है जो बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है कोई धर्मग्रंथों के शब्दों या पात्रों की ब्रान्डिंग अपने उत्पाद की बिक्री के लिए नहीं कर सकता है‘।

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -