उत्तरप्रदेश/लखनऊ : लगता है देश में अदालतों की मेहरबानियों का सिलसिला चल रहा है, पहले सलमान फिर जयललिता और अब वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर में थाने का घेराव करने और जाम लगाने के एक मामले में फंसे केंद्रीय राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को भी अदालत से राहत मिल गई है। जिला न्यायाधीश प्रदीप कुमार ने उन्हें तमाम आरोपों से बरी कर दिया। भाजपा नेता नकवी को इसी साल 14 जनवरी को अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन मनीष कुमार की अदालत ने छह साल पुराने मामले में एक साल कैद की सजा सुनाई थी।
आपको बता दे कि 24 अप्रैल 2009 को लोकसभा चुनाव के दौरान नकवी समेत अन्य भाजपाइयों के खिलाफ पटवाई थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। नकवी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। पटवाई पुलिस ने पार्टी का झंडा लगा प्रचार वाहन आचार संहिता उल्लंघन में सीज कर दिया था। इससे नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर सड़क जाम की थी, पटवाई पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन के साथ ही विधि विरुद्ध तरीके से थाने के सामने भीड़ जमा करने, यातायात अवरुद्घ कर जनता में भय उत्पन्न करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसमें नकवी भी नामजद थे।