संपत्ती हस्तांतरण पर सरकार नहीं लेगी रजिस्ट्रेशन फीस
संपत्ती हस्तांतरण पर सरकार नहीं लेगी रजिस्ट्रेशन फीस
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चंडीगढ़ : पंजाब में संपत्ति के हस्तांतरण को लेकर सरकार द्वारा लोगों को राहत दी गई है। जिसमें खून के रिश्तों या फिर पति-पत्नी के बीच संपत्ती हस्तांतरण के मामले में रजिस्ट्रेशन फीस समाप्त कर दी जाएगी। इस निर्णय को लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया है कि इन परिवारों में पति और पत्नी और परिवार में मौजूद रक्त संबंधियों के बीच यदि संपत्तियों का हस्तांतरण होता है तो उसमें उन्हें सामाजिक सुरक्षा फंड, बुनियादी फंड और स्टाम्प ड्युटी को समाप्त कर दिया गया है। 

प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने राजस्व विभाग को इस मामले में कमी लाने के लिए इस तरह का निर्णय लिया है। कहा गया है कि राजस्व कानूनों में इस माध्यम से सरलीकरण होगा। कानूनी विवादों को कम करने के अलावा लोगों को परिवार में संपत्ती के कानूनन हस्तातंरण हेतु उत्साहित किया जा सकेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो कई बार परिवारों में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं।

यह भी देखने में आया है कि रजिस्ट्रेशन और अन्य फंड्स के चलते लोग संपत्तियों का हस्तांतरण करने से बचते हैं। कई स्थानों पर पाॅवर आॅफ अटाॅर्नी का उपयोग लोग अपनी सुविधा के लिए कर लेते हैं। लेकिन पाॅवर आॅफ अटाॅर्नी को रजिस्ट्री का विकल्प नहीं माना जाता। जिसके कारण हस्तांतरण पूरी तरह से वैध नहीं हो पाता है।

इस मामले में बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि उन्हें इस तरह के निर्णय से खुशी हुई है। संपत्ती में खून के रिश्तों और पति-पत्नी के बीच तबादले के महत्वपूर्ण निणर्य को मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों के चलते पूरा किया जा सका है। इससे कानूनी पेचिदगियां दूर होंगी और लोगों को सुविधा होगी। 

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