प्रॉपर्टी बेचने वाले कारोबारियों पर रेरा की नजर
प्रॉपर्टी बेचने वाले कारोबारियों पर रेरा की नजर
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प्रॉपर्टी का कामकाज अब और व्यवस्थित तरह से हो सकेगा. अब प्रॉपर्टी के काम में गड़बड़ नहीं कि जा सकेगी. रेरा विभाग अब प्रॉपर्टी के कामों पर अपनी बारीक नजर रखेगा.  इसके तहत प्रॉपर्टी बेचने के लिए पंजीयन की जांच की जायेगी. इसके संबंध में रियल स्टेट कारोबारियों को पहले से ही विभाग की तरफ से जानकारी दी जा चुकी है. एक जून से ये पूरी तरह से  लागू कर दिया गया है.   

रेरा कानून आने के कारण रियल इस्टेट में गलत तरह से काम कर रहे लगभग 40 प्रतिशत कारोबारी बाहर कर दिए गए हैं. इन कारोबारियों में कपडा कारोबारी के साथ ही लोहा कारोबारी भी शामिल है. 

रेरा कानून आने के बाद से बिना रेरा में रजिस्ट्रेशन कराए कोई भी बिल्डर प्लॉट,फ्लैट या भवन नहीं बेच सकता, उपभोक्ता को दिए गए समय के अनुसार ही काम पूरे करने होंगे और उपभोक्ताओं को समय पर मिलेंगे मकान जैसे लाभ शामिल है. इस कानून को लेकर शुक्रवार से  रियल इस्टेट कारोबारियों पर सख्ती शुरू कर दी गई है. जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात लगभग छह सौ प्रोजेक्ट और 189 रियल इस्टेट कारोबारियों का पंजीयन हुआ है. उपभोक्ताओं के लिए सबसे राहत की बात यही रहेगी की अब इन्हे अपने मकान समय से मिल पाएंगे. 

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