कोयला ब्लॉक आवंटन में राव, कोड़ा ने रची साजिश : सीबीआई
कोयला ब्लॉक आवंटन में राव, कोड़ा ने रची साजिश : सीबीआई
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नई दिल्ली : सीबीआई ने सोमवार को यहां एक अदालत से कहा कि पूर्व सांसद नवीन जिंदल, पूर्व केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री दासारि नारायण राव और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने जिंदल समूह को एक कोयला ब्लॉक आवंटित कराने की साजिश रची थी। सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर से कहा कि जिंदल, कोड़ा, राव और पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर झारखंड के अमरकोंडा मुरगादांगल कोयला खंड को जिंदल समूह के पक्ष में आवंटित करने की एक आपराधिक साजिश रची।

सीबीआई ने कहा कि अमरकोंडा मुरगादांगल कोयला ब्लॉक को जिंदल स्टील और गगन स्पांज को आवंटित करने से संबंधित मामले के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। सीबीआई ने कहा कि गुप्ता और राव ने कोयले की हेराफेरी में जिंदल समूह को मदद की थी। सीबीआई ने कहा कि राव के नियंत्रण वाले सौभाग्य मीडिया को जिंदल रियलिटी से दो करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए थे। इससे निजी कंपनियों और कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े लोकसेवकों के बीच एक सुनियोजित आपराधिक साजिश स्पष्ट होती है।

राव ने हालांकि आरापों से इंकार किया है और कहा है कि कोयला मंत्रालय के निर्णयों को प्रभावित करने का अधिकार उनके पास नहीं था। राव के वकील ने अदालत में कहा कि राव ने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया और उन्होंने कोयला ब्लॉक आवंटन में कोई भूमिका नहीं निभाई। जिंदल ने भी अपने खिलाफ आरोप से इंकार किया है और मामले से खुद को बरी करने की मांग की है। अदालत आरोपों पर बहस मंगलवार को भी जारी रखेगी।

सीबीआई ने अप्रैल में जिंदल, कोडा, राव, गुप्ता और छह अन्य व्यक्तियों -दिल्ली एक्सिम के निदेशक सुरेश सिंघल, जिंदल रियलिटी के निदेशक राजीव जैन, गगन स्पांज के निदेशकों गिरीश कुमार जुनेजा और आर.के. सर्राफ, सौभाग्य मीडिया के प्रबंधन निदेशक के. रामकृष्ण और चार्टर्ट अकाउंटेंट ज्ञान स्वरूप गर्ग- के खिलाफ एक आरोप-पत्र दाखिल किए थे।

पांच निजी कंपनियों -चार दिल्ली की और एक हैदराबाद की- के नाम भी आरोप-पत्र में शामिल किए गए हैं। इन कंपनियों में जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड, गगन स्पांज आयरन प्राइवेट लिमिटेड, जिंदल रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, न्यू डेलही एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड और सौभाग्य मीडिया लिमिटेड शामिल हैं। सीबीआई ने इन सभी को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोपित किया है।

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