पूर्व CBI निदेशक रंजीत सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
पूर्व CBI निदेशक रंजीत सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
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नई दिल्ली : सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा को सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने घूस मांगने संबंधी दाखिल याचिका पर सिन्हा को बरी कर दिया है। यह याचिका श्री लाल महल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेम गर्ग की ओर से दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए वहीं जाएं। याचिका दायर करने वाले ने कोर्ट में कहा कि सिन्हा कोल ब्लॉक आवंटन में दोषी नहीं है, लेकिन सीबीआई ने उसे धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोपों के तहत वर्ष 2010 में कर्नाटक, बैंगलोर के एक प्‍लाट एवं उसकी सामग्री की बिक्री के मामले में आरोपी बना दिया।

इस प्‍लांट का मालिकाना हक श्रीलाल महल कंपनी के पास था। अब याचिका कर्ता का आरोप है कि 2013 में जब वो देश से बाहर गया हुआ था, तब तत्कालीन सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने उनकी पत्नी को फ़ोन कर 15 करोड़ रुपए घूस मांगी, जो कि उन्होने सिन्हा को नहीं दी।

इसके बाद ही जब गर्ग दुबई में रह रहा था, तब उनके नाम की रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दी गई। इसके बाद सिन्हा ने उनकी पत्नी को फोन कर 25 करोड़ रुपए की राशि मांगी। इसके बाद ही उन्होने अपने लीगल टीम के जरिए कर्नाटक हाइ कोर्ट में मुकदमा दायर की।

जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें कहा कि वह सिन्हाके खिलाफ भ्रष्‍टाचार संबंधी शिकायत को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर करें, क्‍योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही सिन्हाके खिलाफ भ्रष्‍टाचार संबंधी अन्‍य शिकायत पर सुनवाई कर रही है। दूसरी ओर सिन्हा के डायरी गेट मामले की जांच कर रहे पूर्व सीबीआई अधिकारी एम एल शर्मा ने सील कवर में अपनी रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंप दी है।

रिपोर्ट करीब 205 पन्नों की है। कोर्ट ने इस रिपोर्ट को अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को ये कहते हुए सौंपी है कि वो बताएं कि इसमें क्या है। इसके बाद कोर्ट तय करेगा कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए या नहीं।

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