हिसार अदालत का फैसला, हत्या के दूसरे मामले में भी रामपाल को उम्रकैद
हिसार अदालत का फैसला, हत्या के दूसरे मामले में भी रामपाल को उम्रकैद
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हिसार: मंगलवार को सतलोक आश्रम संचालक रामपाल को हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाने वाली अदालत ने आज एक अन्य महिला की  हत्या के मामले में भी रामपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसमें रामपाल के साथ 13 अन्य लोगों को भी अदालत ने यही सजा सुनाई है. इससे पहले 11 अक्टूबर को अदलात ने रामपाल के खिलाफ मामले की सुनवाई करते हुए उसे 13 अन्य लोगों सहित हत्या के मामले में दोषी पाया था और सजा सुनाने के लिए 16 और 17 अक्टूबर का दिन निर्धारित किया था.

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महिला की हत्या का ये मामला 2014 का था, इस मामले की शिकायत ललितपुर जिले के जखौरा गांव में रहने वाले सुरेश नामक व्यक्ति ने दर्ज कराइ थी. व्यक्ति का इलज़ाम था कि हिसार के बरवाला स्थित आश्रम में रामपाल ने उसकी पत्नी को बंदी बनाकर रखा और बाद में उसकी हत्या कर दी. इस शिकायत के बाद जब आश्रम कि जांच की गई थी तो वहां से एक शव भी बरामद किया गया था. इसी बिनाह पर 19 अक्टूबर 2014 को रामपाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

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अदालत ने रामपाल पर 4 महिलाओं और एक बच्चे सहित कुल 5 लोगों की हत्या का दोषी पाते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. आपको बता दें कि नवंबर 2014 में सतलोक आश्रम में जो हिंसा भड़की थी, उसमे 5 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद रामपाल पर हत्या के दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे, आज अदालत ने रामपाल को दूसरे मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. 

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