खुली हवा में साँस नहीं ले पाएगा आसाराम, अदालत ने ख़ारिज की पैरोल याचिका
खुली हवा में साँस नहीं ले पाएगा आसाराम, अदालत ने ख़ारिज की पैरोल याचिका
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जयपुर: बलात्कार के कई मामलों में जोधपुर की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम को अदालत से खुली हवा में सांस लेने की मनुजुरी नहीं दी गई है. आसाराम ने जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन उसकी इस याचिका को राजस्थान उच्च अदालत ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने आसाराम को पैरोल देने से साफ मना कर दिया.

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आसाराम को पैरोल न देने के निर्णय के बाद आसाराम के वकीलों को दोबारा जिला पैरोल कमेटी के सामने आवेदन करने की रियायत दी गई है. यानि वकील एक बार फिर पैरोल की मांग सम्बन्धी याचिका दायर कर सकते हैं. आसाराम ने राजस्थान उच्च अदालत से 20 दिनों के लिए खुली हवा में सांस लेने की अनुमति मांगी थी. जानकारी के अनुसार उनके भांजे ने अदालत में उनके लिए पैरोल याचिका दायर की थी. जिस पर बुधवार को सुनवाई की गई थी.

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आपको बता दें कि इससे पहले हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सवाल किया था कि अगर आसाराम को पैरोल दी जाती है तो वे कहां रहेंगे. इस पर जवाब देते हुए आसाराम के वकील की तरफ से कहा गया था कि अगर पैरोल मंजूर हो जाती है तो वो निवाई थाना क्षेत्र के टोंक बाईपास स्थित आसाराम आश्रम में रहेंगे. लेकिन, आसाराम का ये सपना सपना ही रह गया. 

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