राजस्थान हाई कोर्ट ने मांगी 18 रियासतों की संपत्तियों के बंटवारे की सूची, राज्य सरकार को दिया ये आदेश
राजस्थान हाई कोर्ट ने मांगी 18 रियासतों की संपत्तियों के बंटवारे की सूची, राज्य सरकार को दिया ये आदेश
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जयपुर: राजस्थान की 18 रियासतों की संपत्तियों के बंटवारे को लेकर केन्द्र सरकार के साथ हुए करार के दौरान बनाई संपत्तियों की फेहरिस्त गायब हो गई हैं. राजस्थान उच्च न्यायालय भी वर्ष 2015 में आदेश जारी कर इस फेहरिस्त को सार्वजनिक करने के आदेश दे चुका है. वहीं उच्च न्यायालय ने एक बार फिर पूर्व में दिए आदेश की पालना में चार हफ्ते में सूची को सार्वजनिक करने के लिए कहा है. 

मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट और न्यायमूर्ति इन्द्रजीतसिंह की खंडपीठ ने यह आदेश लोक संपत्ति संरक्षण समिति की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. हालांकि केन्द्र सरकार पहले ही उच्च न्यायालय में कह चुका है कि उनके पास कोविनेंट की केवल प्रिटेंड कॉपी ही है. ऑरिजनल कॉपी सत्यापन के लिए प्रदेश सरकार को कई दशकों पहले ही भेजी जा चुकी है. वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ऐसी कोई भी कॉपी उनके पास होने से मना कर चुका है.

लोक संपत्ति संरक्षण समिति से संबंधित पीएन मैंदोला ने वर्ष 2015 में याचिका पेश करते हुए कहा था कि राजस्थान गठन के दौरान राज्य की तत्कालीन 18 रियासतों और सरकार के बीच वर्ष 1949 में संपत्तियों के बंटवारे को लेकर करार हुआ था. इसके तहत कुछ संपत्तियों को तत्कालीन रियासतों की मानते हुए बाकि संपत्तियों का स्वामित्व सरकार को दिया गया था. 

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