इन 16 शर्तों के साथ 1 मई को सभा कर पाएंगे राज ठाकरे
इन 16 शर्तों के साथ 1 मई को सभा कर पाएंगे राज ठाकरे
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औरंगाबाद: 1 मई को MNS प्रमुख राज ठाकरे को औरंगाबाद में सभा करने की इजाजत प्राप्त हो गई है। हालांकि, उन्हें 16 शर्तों के साथ सभा की मंजूरी दी है। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि सभा में सम्मिलित होने वाले सभी लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी आपत्तिजनक या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी न की जाए। 

राज ठाकरे के सामने रखी गईं ये शर्तें:-
1- जनसभा 01-05-2022 को शाम 5:30 से 09।45 बजे तक होनी चाहिए। समारोह स्थल तथा वक़्त में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। 
2- बैठक में आने वाले लोगों को अनुशासन का पालन करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि बैठक में या आते जाते समय कोई भी आपत्तिजनक या किसी को नुकसान पहुंचाने वाली टिप्पणी न की जाए। 
3- बैठक में आने वाली सभी गाड़ियों को पुलिस द्वारा निर्धारित तरीके से यात्रा करने तथा मार्ग नहीं बदलने का निर्देश दिया जाना चाहिए। गाड़ियों को शहरों के भीतर तय गति से चलना होगा। तय स्थान पर पार्किंग करना होगा। आयोजकों को सभा स्थल से आने-जाने के रास्ते में कोई रैलियां नहीं करनी चाहिए। 
4- सभा के चलते कोई भी हथियार, तलवार, विस्फोटक न लाए तथा ना ही प्रदर्शित करें और ना ही शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करें
5- इन नियमों के बारे में बैठक में सम्मिलित होने वाले लोगों को जानकारी देना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी। 
6-  इस समारोह में स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। उनके नाम, फ़ोन नंबर के साथ-साथ औरंगाबाद शहर के बाहर से आमंत्रित लोगों के वाहनों की संख्या, उनके आने और जाने का रास्ता, आने वाले व्यक्तियों की संभावित संख्या पुलिस निरीक्षक सिटी चौक को दी जानी चाहिए। 
7- कार्यक्रम स्थल की बैठने का इंतजाम अधिकतम 15000 है, इसलिए वहां 15000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। 
8- सभा में इंतजाम बनाए रखने के लिए पुलिस निर्दिष्ट स्थानों पर मजबूत बैरिकेड्स लगाए। बैठक में आने वाले हर नागरिक की सुरक्षा के लिए पुलिस को उचित जांच करने का अधिकार है। 
9- बैठक के चलते जाति, भाषा, क्षेत्र, जन्म स्थान, धर्म आदि या उनके द्वारा पालन की जाने वाली रीति-रिवाजों के आधार पर किसी भी शख्स या समुदाय का किसी भी प्रकार से अपमान नहीं करना चाहिए आयोजकों को सावधान रहना चाहिए कि कोई भी कार्रवाई, बयान या नारे न लगाएं। 
10- बैठक में प्रयुक्त लाउडस्पीकरों के सिलसिले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करें 1 मई को शाम (06।00 से 22।00 बजे तक) ध्वनि सीमा ऊपर की भांति होनी चाहिए 
11- समारोह के चलते जरुरी सुविधाएं जैसे बस सेवा, एंबुलेंस, अस्पताल, चिकित्सा, बिजली आपूर्ति, जलापूर्ति, डायवर्जन बाधित न हो इसका ध्यान रखा जाए। 
12- इस दफ्तर द्वारा बैठक के दिन यातायात नियमों के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 जारी किया गया है। बैठक में हिस्सा लेने वाले सभी संयोजकों और नागरिकों के लिए धारा 36 के तहत अधिसूचना बाध्यकारी होगी। 
13- बैठक में हिस्सा लेने वाले पुरुषों तथा महिलाओं के लिए अलग-अलग बैठने का इंतजाम, पीने के पानी और अलग-अलग शौचालय का इंतजाम किया जाना चाहिए।
14- बैठक के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत इंतजाम, बैरिकेड्स, मंडप, लाउडस्पीकरों को अच्छी स्थिति में बनाया जाना चाहिए तथा विद्युत व्यवस्था में किसी भी तरह की खराबी की स्थिति में वैकल्पिक विद्युत प्रणाली (जनरेटर) की व्यवस्था पहले से की जानी चाहिए।
15- इस बात का ध्यान रखा जाए कि अगर कार्यक्रम के चलते भोजन का वितरण किया जाता है तो किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 
16- इस समारोह के सुचारू संचालन के लिए आप पर लगाए गए उपरोक्त नियमों तथा शर्तों के उल्लंघन के मामले में, समारोह के सभी आयोजकों और वक्ताओं के साथ मौजूदा नियमों के मुताबिक व्यवहार किया जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसे कोर्ट में सबूत के तौर पर उपयोग किया जाएगा।  

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