May 01 2016 11:48 AM
पटना : दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को पटना के एडीजे वन परवेज आलम ने दुल्हिनबाजार के रहने वाले मोबाइल व्यापारी रामइश्वर कुमार को पास्को एक्ट के तहत दस साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है. मामला 22 अक्तूबर 2013 का जब महिला कॉलेज बिक्रम में इंटरमीडिएट की छात्रा के साथ बलात्कार किया.
पीड़िता तक़रीबन डेढ़ बजे जब कॉलेज से घर के लिए निकली तो रास्ते में मोबाइल दुकान पर गाना डाउनलोड करवाने आरोपी की दुकान पर गई थी. अकेला पाकर अभियुक्त ने इसके साथ बलात्कार किया.
पीड़िता के बयान पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज़ किया गया. उक्त मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 21 दिसंबर 2013 को अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. जिसके बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए कड़ी सजा सुनाई.
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