BSP विधायकों से जुड़ी जनहित याचिका पर इस दिन होगी सुनवाई
BSP विधायकों से जुड़ी जनहित याचिका पर इस दिन होगी सुनवाई
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जयपुर: BSP (बसपा) के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई एक हप्ते के लिए स्थगित कर दी गई. जस्टिस सबीना और जस्टिस सी. के. सोनगरा की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए 2 सिंतबर की दिनांक तय की है. एडवोकेट हेमंत नाहटा की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में विधानसभा चुनाव के उपरांत 12 दिसंबर, 2018 को चालू किए गए गजट नोटिफिकेशन के अनुमति बनी दलों की स्थिति पुन: बहाल करने की मांग कर रहे है. इसके साथ ही BSP के सभी 6 विधायकों के विधानसभा परिसर में दाखिला पर रोक लगाने, विधायकों के कांग्रेस में विलय को रोकने के लिए, विधानसभा अध्यक्ष के 18 सितंबर, 2019 के आदेश को पारित करने के लिए, विधायकों को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने व विलय से जुड़े सभी दस्तावेजों को अमान्य घोषित करने का अनुरोध किया जा रहा है.

उल्लेखनीय है कि BSP विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में जस्टिस महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने 2 दिन पहले ही 2 याचिकाकर्ताओं की याचिका को जारी  कर अपना निर्णय सुनाया था. BSP और बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई कर ऑनलाइन सुनाये गये अपने निर्णय में बताया  गया  था कि अध्यक्ष ही इस केस की सुनवाई करे. कोर्ट ने कहा था कि BSP और दिलावर की विधायकों के विलय को रद्द करने तथा विधायकों को अमान्य घोषित कर दिया है करने सहित अन्य मांगों पर अध्यक्ष ही सुनवाई कर 3 महीने में निस्तारित करे.

यह है पूरा मामला: गौरतलब है कि यह पूरा केस गत विधानसभा चुनाव में BSP के सिम्बल पर जीतकर विधानसभा पहुंचे उन 6 विधायकों से जुड़ा है, जो बाद में कांग्रेस पार्टी में चले गए. इन विधायकों ने बीते वर्ष विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी. पी जोशी के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र पेश कर कांग्रेस में विलय की मंजूरी देने का अनुरोध किया. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने उनके प्रार्थना-पत्र को स्वीकार विलय को मंजूरी दी जा चुकी थी. BSP और मदन दिलावर ने भी इस विलय को गलत बताते हुए इसे हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया था. 

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