फ्रांस में वेश्यावृत्ति पर रोक, उल्लंघन करने पर भरना होगा 28 लाख रुपये जुर्माना
फ्रांस में वेश्यावृत्ति पर रोक, उल्लंघन करने पर भरना होगा 28 लाख रुपये जुर्माना
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फ्रांस : फ्रांस में सांसदों ने यौन संबंध के लिए भुगतान करने पर सज़ा का प्रावधान वाले विधेयक को मंज़ूरी दे दी है, जिसके मुताबिक़, यौन संबंध के बदले भुगतान करने वाले व्यक्ति को 3750 यूरो या भारतीय मुद्रा के अनुसार 28 लाख रूपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. पहली बार पकड़ने जाने पर सज़ा के तौर पर 1500 यूरो का जुर्माना होगा. लेकिन अगर कोई शख़्स दोबारा पकड़ा जाता है तो दंड की रक़म और बढ़ जाएगी.

इस क़ानून का मक़सद विदेशी दलालों के नेटवर्क को तोड़ना और उन यौनकर्मियों की मदद करना है जो इस पेशे से बाहर आना चाहते हैं. इस क़ानून को फ्रांस की संसद में पास होने में 2 साल से ज्यादा लगे हैं. इसपर फ्रांसीसी संसद के दोनों सदनों (नेशनल एसेंबली और सीनेट) के बीच काफ़ी मतभेद रहे हैं. फ्रांस के दक्षिणपंथी, सीनेट में इसका विरोध कर रहे थे.नए क़ानून के मुताबिक़ ऐसी विदेशी यौनकर्मी जो देह व्यापार छोड़ कोई अन्य काम करना चाहते हों उन्हें फ्रांस में रहने का अस्थाई परमिट भी दिया जाएगा.

फ़्रांस के गृह मंत्रालय के अनुसार, देश में मौजूद यौनकर्मियों में से 80-90 प्रतिशत विदेशी हैं और इनमें से अधिकतर देह-व्यापार कराने वाले गिरोहों की शिकार हैं.

आप को बता दें कि दुनिया में स्वीडन ऐसा पहला देश था जिसने यौनकर्मियों के बजाए 'ग्राहकों' को अपराधी माना था. स्वीडन के अधिकारियों का मानना ​​था कि इस क़ानून के बाद रेड लाइट ऐरिया में महिला यौनकर्मियों की संख्या में गिरावट आई है.

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