चीनी निगरानी की जांच: सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता को दिया प्रतिनिधित्व करने का आदेश
चीनी निगरानी की जांच: सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता को दिया प्रतिनिधित्व करने का आदेश
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सुप्रीम कोर्ट ने चीन द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और शीर्ष अदालत के कुछ वर्तमान न्यायाधीशों सहित उच्च रैंकिंग वाली हस्तियों की कथित निगरानी की जांच करने के लिए केंद्र को निर्देश देने और चीनी डिजिटल मनी लेंडिंग एप्स द्वारा नागरिकों के डेटा चोरी के बारे में भी निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता संगठन सेव इंडिया फाउंडेशन इन मुद्दों पर गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय को प्रतिनिधित्व दे सकता है। ये संवेदनशील और उच्च सुरक्षा के मामले हैं। पीठ ने कहा कि आप उचित मंत्रालय को एक प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यन भी शामिल हैं।

याचिकाकर्ता के लिए पेश हुए एडवोकेट विशाल तिवारी ने दलील दी कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बिना किसी उचित दिशा-निर्देश के देश में चीन स्थित माइक्रो लेंडिंग एप्स का संचालन हो रहा है और इससे नागरिकों के निजता के अधिकार का हनन हो रहा है। पीठ ने कहा, 'आप गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय को प्रतिनिधित्व देते हैं। तिवारी ने डिजिटल इंडिया अभियान का जिक्र करते हुए उचित साइबर सुरक्षा की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि चीन के जासूसी और देश के कई शीर्ष पदाधिकारियों की निगरानी में लिप्त होने को लेकर मीडिया में खबरें आ रही थीं। शीर्ष अदालत द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा सरकार को प्रत्यावेदन देने के बाद तिवारी ने कहा कि वह याचिका वापस ले लेंगे।

पीठ ने उन्हें अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने की छूट देते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। संगठन ने अपनी याचिका में सरकार से निर्देश मांगा था कि वह चीन द्वारा संचालित डिजिटल मनी लेंडिंग एप्स द्वारा किए गए नागरिकों के कथित डेटा चोरी की जांच करे और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय दंड संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत साइबर आतंकवाद और साइबर अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करे।

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