प्रियंका गांधी के पति ने छिपाई 106 करोड़ रुपए की कमाई, रॉबर्ट वाड्रा पर IT कसा शिकंजा
प्रियंका गांधी के पति ने छिपाई 106 करोड़ रुपए की कमाई, रॉबर्ट वाड्रा पर IT कसा शिकंजा
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नई दिल्ली: कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गाँधी के दामाद व पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गाँधी वाड्रा के पति कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर आयकर विभाग ने बड़ा आरोप लगाया है कि वाड्रा ने राजस्थान में बेनामी ट्रांसक्शन से अपनी कमाई को 11 वर्षों से 106 करोड़ रुपए कम बताए। रिपोर्ट के मुताबिक, अब इस राशि को निर्धारित वर्ष 2010-11 से 2020-21 के दौरान उनकी आमदनी में जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है।

इसके साथ ही, आयकर विभाग ने वाड्रा की सात कंपनियों की आय में भी करीब 9 करोड़ रुपए जोड़ने का प्रस्ताव रखा है, जो कि मूल्यांकन वर्ष 2010-11 से 2015-16 के बीच का है। इन सातों कंपनियों के नाम- मैसर्स आर्टेक्स, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, स्काईलाइट रियल्टी, ब्लूब्रीज ट्रेडिंग, लैंबोदर आर्ट्स, नॉर्थ भारत IT पार्क और रियल अर्थ है। रिपोर्ट के अनुसार, कम आय से संबंधी जानकारी का मामला वाड्रा के ख़िलाफ़ राजस्थान में जमीन सौदों में कथित चोरी से संबंधित है, जो बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम के तहत आता है। विभाग ने इस बारे में दिसंबर 2021 में भी प्रवर्तन को अपने निष्कर्षों से अवगत कराया था, जिसमें ये 106 करोड़ की आमदनी और उनकी सात कंपनियों की 9 करोड़ रुपए की कम आय के संबंध में जानकारी थी।

इस संबंध में रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि उन्होंने , 'इसका वही कारण है, जो पिछले कई सालों में रहा…मेरा नाम सामने लाने का उनके लिए ये सही वक़्त है। ये स्पष्ट तौर पर दुर्भावनापूर्ण बदला है। मेरी कानूनी टीम इस बारे में आप लोगों को स्पष्ट जवाब देगी।' बता दें कि विभाग का दावा है कि 106 करोड़ रुपए की आमदनी का तक़रीबन आधा अमाउंट, जिसे वाड्रा ने छुपाया, वो महज दो वर्षों में कमाया गया था। वाड्रा ने 2013-14 वर्ष में 20 करोड़ रुपए और 2019-20 में 28 करोड़ रुपए आमदनी की जानकारी छिपाई। अब इस मामले में सूत्रों का कहना है कि वाड्रा और उनकी कंपनियों के पास आय की कथित तौर पर कम जानकारी देने पर इनकम टैक्स की जाँच पड़ताल को चुनौती देने का मौका होगा।

बता दें कि IT एक्ट 1961 की धारा 270 ए के तहत, आयकर चोरी पर या आमदनी की कम जानकारी देने के लिए देय कर पर 50 फीसद का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर गलत जानकारी देने के कारण कम आय की जानकारी का खुलासा होता है तो जुर्माना देय कर का 200 फीसद भी हो सकता है।

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