केंद्र को झटका, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन खत्म
केंद्र को झटका, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन खत्म
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देहरादून ​: उत्तराखंड में राजनीतिक गतिरोध में एक नया मोड़ आया। दरअसल नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के मामले में अपना निर्णय देते हुए इस हटाने का निर्णय दिया है। इस मामले में न्यायालय ने निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत को 29 अप्रैल को अपना बहुमत साबित करना होगा। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के कुछ विधायक बागी हो गए थे। ये विधायक भाजपा के साथ मिलकर सरकार के विरोध में आ गए थे।

ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की थी। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था। मगर अब उच्च न्यायालय के निर्णय से कांग्रेस नेतृत्व वाली हरीश रावत सरकार को राहत मिली है। हालांकि कांग्रेस के लिए इस बार कुछ आसानी होगी।

दरअसल 9 बागी विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया गया हैं जिसके बाद सीएम हरीश रावत सरकार के लिए बहुमत साबित करना आसान हो गया है। गौरतलब है कि 71 विधायकों वाली विधानसभा में अब 62 विधायक ही हैं। ऐसे में हरीश रावत सरकार को बहुमत साबित करने के लिए महज 32 विधायकों की ही आवश्यकता है, जबकि कांग्रेस के पास 34 विधायक हैं ऐसे में बहुमत का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालयमें जाएगी। 

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