PMO को देनी होगी पीएम के साथ विदेश जाने वालो की जानकारी
PMO को देनी होगी पीएम के साथ विदेश जाने वालो की जानकारी
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एक बड़े फैसले तहत केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा पर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के बारे में पूर्ण जानकारी दिए जाने का आदेश दिया है. मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर ने PMO को निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी विदेश यात्राओं पर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम बताए जाएं. माथुर ने पीएमओ की ओर से ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ का हवाला देते हुए इस पर जताई गई आपत्ति को खारिज कर दिया.

माथुर ने दो अलग-अलग मामलों पर निर्णय करते हुए सुरक्षाकर्मियों और प्रधानमंत्री की सुरक्षा जानकारी से जुड़े व्यक्तियों के नाम बताने से PMO को छूट दे दी. उन्होंने कहा कि आयोग का यह विचार है कि ऐसे गैर सरकारी व्यक्तियों के नाम या सूची (जिनका सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है) जो प्रधानमंत्री के साथ उनकी विदेश यात्रा पर साथ गए थे, अपीलकर्ता को मुहैया करायी जानी चाहिए.

दरअसल सूचना आयोग में नीरज शर्मा और अय्यूब अली ने पीएम के विदेशी दौरों पर उनके साथ जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम बताने की अपील की थी. उनकी प्रारंभिक अर्जी पर उचित जवाब नहीं मिला तो अंतिम अपीलीय प्राधिकार के चलते मामला केंद्रीय सूचना आयोग के पास आया. साथ ही आदेश में माथुर ने पीएमओ को सूचना 30 दिन के भीतर देने का आदेश भी दिया है.

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