भिखारियों के टीकाकरण के लिए दिल्ली HC में याचिका, अदालत ने राज्य सरकार को भेजा नोटिस
भिखारियों के टीकाकरण के लिए दिल्ली HC में याचिका, अदालत ने राज्य सरकार को भेजा नोटिस
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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर सरेआम घूम कर भीख मांग रहे भिखारियों का टीकाकरण कराने को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इस जनहित याचिका पर सुनवाई की. दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार, दिल्ली अर्बन शेल्टर बोर्ड और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है.

वकील नरेंद्र पाल सिंह की तरफ से दाखिल की गई जनहित याचिका में कहा गया है कि भिखारियों के सड़क पर खुलेआम घूमने के चलते कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा अधिक है. याचिका में कहा गया है कि जब तक इन लोगों का टीकाकरण पूरा न हो, तब तक भिखारियों का रिहैबिलिटेशन कराया जाए जिससे ये सड़कों पर ना घूमें. भिखारियों में करोना को लेकर जानकारी की कमी है, किन्तु दिल्ली की अधिकतर रेडलाइट्स पर दोपहिया वाहन या ऑटो में बैठे लोगों को छूकर ये उनसे पैसे मांगते हैं.

जनहित याचिका में ये भी कहा गया है कि ये कार के शीशे और दरवाजे खोलने का भी प्रयास करते हैं, जिससे कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा रहता है. इस याचिका में यह मांग की गई है कि जब तक इन सभी का टीकाकरण न करा दिया जाए, तब तक दिल्ली अर्बन शेल्टर बोर्ड की देखरेख में इनको शेल्टर होम में रखा जाए. अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख मुक़र्रर की है.

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