'एक महीने में तोड़ डालो वक़्फ़ भवन..', पटना हाई कोर्ट के फैसले पर जज अमानुल्लाह को आपत्ति
'एक महीने में तोड़ डालो वक़्फ़ भवन..', पटना हाई कोर्ट के फैसले पर जज अमानुल्लाह को आपत्ति
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पटना: पटना उच्च न्यायालय की नई ईमारत के उत्तरी हिस्से के नजदीक बन रहे 4 मंजिला ‘वक्फ भवन’ को ध्वस्त करने के आदेश हाई कोर्ट में 4:1 के जजमेंट के साथ पास कर दिए गए हैं। इससे पहले यह केस कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों पर जनहित में दाखिल हुआ था। इस मामले पर पाँच न्यायमूर्तियों की विशेष पीठ ने सुनवाई की। पीठ में न्यायमूर्ति अश्विन कुमार सिंह, विकास जैन, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, राजेंद्र कुमार मिश्रा और चक्रधारी शरण सिंह शामिल थे।

मामले की सुनवाई में बेंच के चार जजों ने उच्च न्यायालय के पास बने निर्माण को हटाने के पक्ष में फैसला दिया जबकि अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने इस मामले में अपनी असहमति व्यक्त की और निर्माण को बस नियमों के खिलाफ बताया, लेकिन उसे अवैध मानने से इंकार कर दिया। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि उल्लंघन ऐसा नहीं है कि पूर्ण विध्वंस का आदेश दे दिया जाए, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि उप-नियम का उल्लंघन करने वाली 10 फीट की ऊँचाई को, अनियमितता को ठीक करने के लिए ध्वस्त किया जा सकता है। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि पता लगाया जाए कि आखिर वो कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने वक्फ भवन के अवैध निर्माण के निर्देश दिए और जिनके कारण जनता के लगभग 14 करोड़ रुपए बर्बाद हुए।

अदालत ने निर्माण को ‘Bihar Building Bylaws’ के तहत अवैध ठहराया है। बता दें कि इस ईमारत को बिहार स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए बनवाया था, जिसे वक्फ बोर्ड ‘मुसाफिरखाना’ के रूप में उपयोग कर रहा था। अदालत ने पटना के नगर निगम को निर्देश दिया है कि यदि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट निर्माण हटाने में नाकाम रहता है, तो वह एक माह के अंदर उसे तोड़ दे। अदालत ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि आखिर कोविड के संकटकाल में इतनी जल्दी ये निर्माण तैयार कैसे हुआ जबकि कहीं कोई काम ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा था। बता दें कि ये मामला मार्च में अदालत के संज्ञान में आया था।

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