निर्भया मामला: 20 मार्च का डेथ वारंट और 23 मार्च को सुनवाई, क्या फिर टलेगी फांसी ?
निर्भया मामला: 20 मार्च का डेथ वारंट और 23 मार्च को सुनवाई, क्या फिर टलेगी फांसी ?
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नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के दोषियों को अलग अलग फांसी देने की अनुमति मांगने वाली केन्द्र सरकार की याचिका पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई 23  मार्च तक स्थगित कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले में 23 मार्च को सुनवाई कि जाएगी. आज शीर्ष अदालत ने चारों दोषियों को फांसी देने की पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा निर्धारित 20 मार्च की नई तारीख को देखते हुए सुनवाई 23 मार्च तक स्थगित कर  दी है.

ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या एक बार फिर निर्भया के दोषियों को फांसी टल जाएगी?  किन्तु यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में स्पष्ट कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित सुनवाई का ट्रायल कोर्ट के किसी आदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानि कि यदि ट्रायल कोर्ट डेथ वारंट जारी करती है तो उस पर कोई रोक नहीं लगेगी. पटियाला हाउस अदालत ने निर्भया के दोषियों को 20 मार्च को फांसी देना का अदालत ने फैसला दिया है. 

अब आपको बताते है कि अब इस आदेश के बाद आगे क्या होगा? निर्भया के गुनहगारों को अंतिम बार अपने परिवारवालों से मिलने का अवसर दिया जाएगा. यदि दोषी अपनी वसीयत तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें इजाज़त दी जाएगी. दोषी फांसी से पहले जेल सुपरिटेंडेंट के समक्ष अपनी अंतिम इच्छा को रख सकते हैं. यदि दोषी चाहे तो अंतिम समय में पुजारी, मौलवी, या पादरी को वहां रखा जा सकता है. 

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