देशद्रोह के आरोपी प्रोफेसर गिलानी को मिली जमानत
देशद्रोह के आरोपी प्रोफेसर गिलानी को मिली जमानत
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नई दिल्ली : दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर व राष्ट्रद्रोह के आरोपी एस आर गिलानी को भी पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। शनिवार की सुबह कोर्ट ने अपने फैसले को दोपहर के 2 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। गिलानी ने दिल्ली स्थित प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित कर देश विरोधी नारेबाजी की थी।

सुनवाई के दौरान गिलानी की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस ने आपत्ति जताई। पुलिस ने गिलानी के कार्यक्रम को भारत की आत्मा पर चोट और कोर्ट की अवमानना बताया। पुलिस ने कहा कि कश्मीर देश का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन गिलानी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट का गुनगान कर रहे थे।

पुलिस ने कहा कि यदि उन्हें इनका समर्थन करना ही था, तो वो अपने घर में करते। सुनवाई के दौरान गिलानी के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट के विरुद्ध ऐसे कोई सबूत नहीं है, जो इस बात को सिद्ध करते हो कि उन्होने भारत विरोधी नारे लगाए थे। वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत की आलोचना करना अवमानना की श्रेणी में नहीं आता है।

वकील ने जमानत की वकालत करते हुए कहा कि एफआईआर में कहा गया है कि नारे लगा रहे लोगों को प्रेस क्लब के अधिकारियों ने रोका था। 19 फरवरी को दिल्ली की एक कोर्ट ने गिलानी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

गिलानी को 16 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। 10 फरवरी को आयोजित किए गए कार्यक्रम के बारे में पुलिस ने कहा था कि गिलानी ने प्रेस क्लब में हॉल की बुकिंग अली जावेद नाम के शख्स के क्रेडिट कार्ड से की थी।

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