कोर्ट ने नहीं दी खालिद औऱ अनिर्बान को जमानत, दो दिनों के लिए फैसला सुरक्षित
कोर्ट ने नहीं दी खालिद औऱ अनिर्बान को जमानत, दो दिनों के लिए फैसला सुरक्षित
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नई दिल्ली : देशद्रोह के मामले में जेल में बंद जेएमयू के छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की जमानत याचिका पर बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगले 18 मार्च तक के लिए फैसले को सुरक्षित रखा है। दूसरी ओज जेएनयू प्रशासन ने भी कन्हैया, खालिद औऱ अनिर्बान समेत पांच छात्रों के खिलाफ कारण बताओं नोटिस जारी किया है, इसके लिए भी उन्हें दो दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया है। सुनवाई के दौरान खालिद और अनिर्बान ने कोर्ट में कहा कि कार्यक्रम के पीछे उनका मकसद हिंसा भड़काना नहीं था।

बेवजह इस मामले को तूल दिया जा रहा है। कानून में राष्ट्रद्रोह का जो प्रावधान है, उसके अनुरुप हमने कुछ नहीं किया। सुनवाई के दौरान कन्हैया के साथ मारपीट करने वाले वकील यशपाल भी मौजूद थे। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो यशपाल ने कहा कि वो केवल कार्यवाही देखने के लिए कोर्ट में आए है। दिल्ली पुलिस ने इस दौरान कहा कि 8 फरवरी को खालिद और अनिर्बान ने परमिशन लेने के लिए जेएनयू में आवेदन किया था।

ये दोनों कार्यक्रम के आयोजक थे जब कि कन्हैया आयोजक नहीं था। इन्हीं दोनों ने पोस्टर भी चिपकाए थे। पुलिस ने गवाह के तौर पर कोर्ट में 10 लोगों को पेश किया, जिसमें छात्र, शिक्षक व कई अन्य स्टाफ भी है।

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