अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को मिलेगा शहीद का दर्जा!
अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को मिलेगा शहीद का दर्जा!
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नई दिल्ली : देश के अद्धसैनिक बलों की शहादत को लेकर न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार सरकार को सौंप दिया है। इस मामले में उच्च न्यायाय ने केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल दी है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्ज के नेतृत्व वाली पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वे 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश पर ध्यान दें और इस मामले में विचार करें।

यह याचिका अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने दायर की थी। दरअसल इस आयोग की सिफारिश में यह बात शामिल है कि ड्यूटी पर तैनात अर्द्धसैनिक बल के सैनिक की यदि मौत हो जाती है तो उसे शहीद का दर्जा मिले। अब इस मामले में न्यायालय ने केंद्र सरकार पर निर्णय छोड़ दिया है। संविधान पीठ ने इस मामले में कहा कि जो देश के लिए अपनी जान दे सकता है वह शहीद है। समाज उसे याद करे।

ऐसे व्यक्ति को शहीद के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आर्मी, नेवी, एयर फोर्स और रक्षा मंत्रालय द्वारा आदेश और अधिसूचना में ड्यूटी के दौरान करने वाले व्यक्ति की लिए शहीद शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने न्यायालय में कहा कि अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को ड्युटी पर मृत हो जाने पर शहीद का दर्जा नहीं मिल सकता है

हालांकि कुछ समय पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस बात का कथित तौर पर उल्लेख किया था कि अर्द्धसैनिक बल के जवान को भी सेना की तरह सम्मान दिया जाएगा। जिसके बाद इस बात की संभावना बढ़ गई कि अब अर्द्धसैनिक बल के जवान भी शहीद का दर्जा पा सकेंगे। यदि ऐसा होता है तो भारत के अर्द्धसैनिक बलों का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें उनका जायज सम्मान मिल पाएगा।

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