इस्लामाबाद: पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग - नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी के उपाध्यक्ष के पद पर मरियम नवाज की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को सोमवार को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है. इस याचिका में पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम को पार्टी के किसी पद को संभालने के लिए अयोग्य कहा गया है.
सत्तासीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सदस्यों की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर मुख्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान पीठ ने मरियम को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस भेजा है. ‘डॉन’ समाचारपत्र की खबर के अनुसार चुनाव आयोग ने याचिका पर सुनवाई की तारीख 17 जून निर्धारित की है. तीन मई को पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने पार्टी के ढांचे में बड़े परिवर्तनों को स्वीकृति दी थी. इनमें मरियम को पहली दफा पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया जाना भी शामिल था. याचिका में दलील दी गई है कि 45 वर्षीय मरियम की नियुक्ति कानून एवं संविधान के खिलाफ है.
इसमें वे कानूनी आधार भी शामिल किए गए जिसके तहत पूर्व पीएम नवाज़ शरीफ की बेटी मरियम पार्टी का पद संभालने के लिए अयोग्य बताया है और अदालत के फैसलों का विस्तार से जिक्र शामिल किया गया है. पीटीआई के वकील ने सुनवाई में दलील दी है कि एक जवाबदेही अदालत ने मरियम को जुलाई 2018 में अपराधी घोषित किया था.
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