74 वर्षीय बुजुर्ग माँ को मिला इंसाफ , बेटा- बहू ने धोखे से मकान अपने नाम किया था
74 वर्षीय बुजुर्ग माँ को मिला इंसाफ , बेटा- बहू ने धोखे से मकान अपने नाम किया था
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नई दिल्ली : यह कलियुग का ही प्रभाव है कि बेटे अपने माँ - बाप से धोखा करने लगे हैं. दिल्ली के ऐसे ही एक मामले में तीस हजारी कोर्ट ने उस माँ के लिए इंसाफ देकर राहत प्रदान की जिसके बेटा - बहू ने धोखे से अपनी माँ का मकान अपने नाम कर उसे प्रताड़ित किया था.

दरअसल यह मामला याचिकाकर्ता शांति देवी का है जो मध्य दिल्ली में रहती हैं. उनके बेटे-बहू ने हेराफेरी कर उनसे मकान के दस्तावेज अपने नाम करा लिए.जब महिला को इसका पता चला तो उसने बेटे को जायदाद से बेदखल कर दिया और बेटे-बहू को अपने घर से बाहर निकालने की गुहार लगाई थी.

अदालत ने इस मामले में बुजुर्ग महिला के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के साथ  बेटे-बहू ने  केवल प्रॉपर्टी के लिए यह सब किया. याची को मानसिक वेदना से गुजरना पड़ा.यह केवल एक महिला की कहानी नहीं. यह उन हजारों बुजुर्गों की परेशानी है जिन्हें उनके बच्चे तंग करते हैं.जबकि अपने माता-पिता की देखरेख, सम्मान करना हमारी भारतीय सभ्यता व संस्कृति का हिस्सा है.

तीस हजारी कोर्ट की अतिरिक्त जिला जज कामिनी लॉ ने महिला के बेटे व बहू को उसके घर से बाहर निकलने का भी आदेश दिया है.अदालत ने दम्पति को महिला को मुकदमा दायर करने (अक्टूबर 2015) से अब जब तक वह मकान खाली नहीं करते 5 हजार रुपए प्रतिमाह मुआवजा राशि के रूप में देने का निर्देश दिया है. यही नहीं अदालत ने बेटे पर मकान को आगे किसी को बेचने पर भी रोक लगा दी है। अदालत ने यह माना कि बेटे ने हेराफेरी से मां के हस्ताक्षर लेकर यह दस्तावेज बनाए थे.

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