अब चुनावों में अधिक पैसा खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार, निर्वाचन आयोग ने बढ़ा दी सीमा
अब चुनावों में अधिक पैसा खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार, निर्वाचन आयोग ने बढ़ा दी सीमा
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नई दिल्ली: देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं. इनसे पहले चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में होने वाले खर्चे की सीमा बढ़ा दी है. लिहाजा अब विधायक पद के प्रत्याशी अपने राज्य के दर्जे के अनुसार, चुनाव में 28 लाख से 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे. पहले ये सीमा 20 लाख से 28 लाख रुपये तक निर्धारित थी. दरअसल, देश में छोटे और बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दो स्तरीय खर्च सीमा है. 

गौरतलब है कि 28 लाख रुपये तक खर्च सीमा वाले सूबों में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पुडुचेरी का नाम शामिल हैं. यहां पहले 20 लाख रुपये तक की खर्च सीमा थी. जबकि बाकी राज्य के विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों की खर्च सीमा अब 28 लाख रुपये तक थी, जो अब 40 लाख रुपये हो जाएगी. लोकसभा चुनाव में अरुणाचल, गोवा, सिक्किम, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्ष्यद्वीप, पुडुचेरी और लद्दाख के लिए सांसद पद के उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी गई है. वहीं, अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यही खर्च सीमा 75 लाख रुपए से बढ़ाते हुए 95 लाख रुपये की गई है.

लोकसभा चुनाव के लिए 2014 में निर्धारित की गई शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए 54 लाख और 70 लाख रुपये की खर्च सीमा को अब बढ़ाते हुए क्रमश: 75 लाख और 95 लाख रुपये कर दिया गया है. आयोग ने 2020 में सेवानिवृत IRS अधिकारी हरीश कुमार, आयोग के सेक्रेटरी जनरल उमेश सिन्हा और वरिष्ठ उप आयुक्त चंद्र भूषण कुमार की समिति का गठन किया था. समिति ने तमाम सियासी दलों, राज्यों में मुख्य चुनाव अधिकारी और ऑब्जर्वर्स समेत अन्य हितधारकों से बात की. साथ ही जनता की राय भी जानी थी.

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