अब जीसस क्राइस्ट को लेकर हुई बदज़ुबानी.., केरल के मौलवी के खिलाफ केस दर्ज
अब जीसस क्राइस्ट को लेकर हुई बदज़ुबानी.., केरल के मौलवी के खिलाफ केस दर्ज
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कोच्ची: केरल में बुधवार (6 जुलाई 2022) को कोच्चि की साइबर पुलिस ने ईसा मसीह (Jesus Christ) पर अपमानजनक टिप्पणी के माध्यम से ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में वसीम अल हिकामी (Waseem Al Hikami) नामक एक मौलवी पर मामला दर्ज किया है। आरोपित मौलवी के विरुद्ध भाजपा नेता अनूप एंटनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आरोपित मौलवी मलप्पुरम जिले के कोंडोट्टी का निवासी है। गत वर्ष दिसंबर 2021 में आरोपित मौलवी ने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में कथित तौर पर ईसाईयों को लेकर कई अभद्र टिप्पणियाँ की गई थी। इसी मामले में भाजपा नेता अनूप एंटनी ने पुलिस में शिकायत दी थी। बता दें कि अनूप एंटनी भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के पूर्व राष्ट्रीय सचिव हैं। शिकायत में अनूप एंटनी ने आरोप लगाया है कि मौलवी वसीम अल हिकामी ने जीसस क्राइस्ट के जन्म को लेकर घटिया टिप्पणी की थी।

उन्होंने अपनी शिकायत ने कहा है कि, 'कई लोगों ने उन टिप्पणियों के संबंध में शिकायत की थी, जो यीशु मसीह के लिए अपमानजनक थीं, मगर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई थी। उसके बाद मैंने सीधे राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) से शिकायत कर एर्नाकुलम साइबर सेल में भी एक याचिका दाखिल की थी। जिस प्रकार की मुझे उम्मीद थी, वैसी प्रतिक्रिया तो नहीं मिली, जिसके बाद मैंने एर्नाकुलम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से संपर्क किया और माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामले को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। जिसके बाद राज्य पुलिस ने FIR दर्ज की।'

अनूप एंटनी ने कहा कि वो इस मामले में तब तक कार्रवाई करते रहेंगे, जब इसका निराकरण नहीं हो जाता। बता दें कि इस मामले में केरल पुलिस ने 28 जून को एर्नाकुलम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्देश पर IPC की धारा 153-A (विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295A (धार्मिक भावनाओं को आहत करना) और 505 (सार्वजनिक शरारत के लिए अनुकूल बयान) के तहत मामला दर्ज किया था।

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