style="text-align: justify;">नई दिल्ली : केंद्र सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को फिर से लागू करने को लेकर सोमवार को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। न्यायालय ने किसान संगठनों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को यह नोटिस जारी किया।
याचिका में अध्यादेश को फिर से लागू करने के तरीके की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। यह अध्यादेश लोकसभा में विधेयक के रूप में पारित हो चुका है, न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर तथा न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।