'Swiggy-Zomato नहीं, बच्चों को माँ के हाथ का खाना खिलाएं..', पोर्नोग्राफी मामले में केरल हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी
'Swiggy-Zomato नहीं, बच्चों को माँ के हाथ का खाना खिलाएं..', पोर्नोग्राफी मामले में केरल हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी
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कोच्ची: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पोर्नोग्राफी से संबंधित अपराध से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए बच्चों के लिए घर का बना भोजन उपलब्ध कराने के महत्व को रेखांकित किया। रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट ने माता-पिता को सलाह दी कि वे बच्चों को स्विगी (Swiggy) और ज़ोमैटो (Zomato) के माध्यम से रेस्तरां से खाना ऑर्डर करने से रोकें।

हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक आरोप को खारिज कर दिया, जिसे पुलिस ने अपने मोबाइल पर पोर्न देखने के लिए सड़क किनारे से अरेस्ट किया था, और फैसला सुनाया कि अकेले में पोर्नोग्राफी देखना, दूसरों को साझा किए बिना या प्रदर्शित किए बिना, भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। अपने फैसले में, न्यायमूर्ति पीवी कुन्हिकृष्णन ने माता-पिता को सलाह दी कि वे अपने बच्चों को स्विगी (Swiggy) और ज़ोमैटो (Zomato) जैसे मोबाइल ऐप के माध्यम से खाना ऑर्डर करने की अनुमति देने के बजाय बाहर खेलने और उनकी माताओं द्वारा पकाया गया स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए प्रेरित करें। 

केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि, "स्विगी' (Swiggy) और 'ज़ोमैटो' (Zomato) के माध्यम से रेस्तरां से खाना खरीदने के बजाय, बच्चों को उनकी माँ द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेने दें और बच्चों को उस समय खेल के मैदान में खेलने दें और माँ के भोजन की मंत्रमुग्ध कर देने वाली खुशबू से घर वापस लाएं।'' इस बीच, न्यायाधीश ने माता-पिता के लिए अपने नाबालिग बच्चों को उचित पर्यवेक्षण के बिना मोबाइल फोन देने से जुड़े संभावित खतरों के बारे में एक चेतावनी नोट भी जारी किया। अदालत ने इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले मोबाइल फोन के माध्यम से अश्लील वीडियो सहित स्पष्ट सामग्री तक आसानी से पहुंचने पर जोर दिया।

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