उतर प्रदेश में महिलाओं के लिए 'NO MORE NIGHT SHIFT'
उतर प्रदेश में महिलाओं के लिए 'NO MORE NIGHT SHIFT'
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लखनऊ : महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उतर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के नाइट शिफ्ट में काम करने पर पूर्णतः बैन लगा दिया है। भारतीय संविधान में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत राज्य सरकार इसमें आवश्यकतानुसार बदलाव कर सकती है, इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने रात में महिलाओं के काम न करने को लेकर सख्ती बरती है। इसके तहत कोई भी महिला कर्मी रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक काम नही करेगी और न ही जबरन उससे ऐसा कराया जाएगा। रोजाना 9 घंटे ओर सप्ताह में 48 घंटे ही वो काम करेंगी। यदि इन नियमों की अनदेखी हुई तो कंपनी प्रबंधन इसके लिए दोषी होगी।

प्रमुख सचिव अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि यदि कोई महिला शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे और सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच काम करने के लिए कंपनी को अपने खर्चे पर लाने ले जाने की व्यवस्था करनी होगी। यदि कोई महिला इससे मना करती है, तो उससे जबरदस्ती नही की जाएगी। यदि कोई कंपनी इस समयावधि के बीच काम के लिए बुलाता है, तो सात दिन पहले ही इस संबंध में निरीक्षक को सूचित करना होगा।

गौरतलब है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और बेतुके व आपतिजनक बयान देने के लिए उतर प्रदेश सरकार की पहले ही काफी फजीहत हो चुकी है। ऐसे में यह एक सराहनीय कदम है।  

क्या कहती है फैक्ट्रीज एक्ट 1948

  • रोजाना 9 घंटे सप्ताह में 48 घंटे ही काम करना अनिवार्य
  • सुबह 6 से 7 बजे और शाम के 7 से 10 बजे तक किसी भी परिस्थिति में काम नही करना है।
  • ओवर टाइम करने पर या 9 घंटे से ज्यादा काम करने पर उसे दोगुनी तनख्वाह दी जाएगी।
  • हर 5 घंटे पर आधे घंटे का ब्रेक भी जरुरी है।
  • इसका उल्लंघन होने पर तीन महीने के भीतर कंप्लेंट करना अनिवार्य है, इसके बाद यह वैद्द नही होगी। गुनाह साबित होने पर मुआवजा का प्रावधान है। 
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